मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान - 2022 [अमाउंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हेल्पलाइन नंबर, नियम, पंजीयन, पात्रता ]

राजस्थान की नई सरकार ने अपने मेनिफेस्टो के हिसाब से योजनाओ को लागू करना शुरू कर दिया हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का ऐलान किया हैं यह एक बेरोजगारी भत्ता योजना हैं जिसमें युवाओं को प्रति माह भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। राजस्थान में नयी कांग्रेस सरकार ने इस योजना कि घोषणा फरवरी 2019 में ही कर दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इस योजना का क्रियान्वन सही ढंग से नहीं हो सका. अब सरकार ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दिए है. राजस्थान के बेरोजगार अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है, जल्द ही उन्हें लाभ भी मिलेगा. सीएम युवा संबल योजना में आवेदन कैसे करे और कौन इस योजना का लाभ ले सकता हैं ऐसे सवालों के जवाब के लिए इसे ध्यान से पढ़े।

 

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  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2022
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की जानकारी
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान नियम
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पात्रता नियम  
  • अन्य जरुरी दस्तावेज
  • राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना चयन प्रक्रिया
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्रक्रया
  • राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें
  • FAQ –

 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2022

 

योजना

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

पुराना नाम

अक्षत योजना

लांच तारीख

फरवरी 2019

योजना शुरू करने की तिथि

जुलाई 2019

लागु की गई

रोजगार विभाग राजस्थान

लाभार्थी

बेरोजगार युवा वर्ग

बेरोजगारी भत्ता

युवकों को – 4000 रूपये प्रतिमाह
महिलाओं को – 4500 रूपये प्रतिमाह
दिव्यांगजनों को – 4500 रूपये प्रतिमाह
ट्रांसजेंडर को – 4500 रूपये प्रतिमाह

कांटेक्ट नंबर (Helpline number)

0141-2373675,2368850

ऑफिसियल पोर्टल वेबसाइट

employment.livelihoods.rajasthan.gov.in

 

 

 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की जानकारी-

 

राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना शुरू करने वाली है. जो भी युवा, युवती, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं.

 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान नियम

 

  • उद्देश्य –मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को उनका हक़ देते हुए, आर्थिक सहायता करना है.  आज के समय में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, देश की अधिकतर जनता अब शिक्षा के प्रति जगरूप हो गई है. नौजवान पैसे कमाने और बड़ा आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत करते है. अच्छी नौकरी सभी का सपना होता है, लेकिन नौकरी न लगने की वजह से वे हताश हो जाते है. कई नौजवान इससे परेशान होकर डिप्रेशन में आ जाते है. युवा वर्ग देश का भविष्य है, जिसके भविष्य को सवारने के लिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता कर रही है.

 

  • बेरोजगारी भत्ता राशि  – राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना में सरकार महिलाओं, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये एवं पुरुषों को 4000 रुपये दो वर्षो की अवधि तक देगी। इससे बेरोजगारों को इन दो वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा। पहले यह भत्ता 3500 से 3000 था जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया हैं ।

 

  • अवधि (Duration) – राजस्थान सरकार इस बेरोजगारी भत्ते को अधिकतम 2 सालों तक देगी। इस बीच में अगर किसी की नौकरी लग जाती है, या कोई अपना काम शुरू कर लेता है तो उसी समय भत्ता मिलना बंद हो जायेगा। (धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करके अगर कोई आवेदन करता है और विभाग को गुमराह करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।)

 

  • अक्षत बेरोजगारी भत्ता योजना का पंजीयन कार्य फरवरी 2019 से शुरू कर दिया जायेगा, फरवरी 2019 से ही भत्ते की राशि उम्मीद्वार को खाते में भेजी जायेगी।

 

 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पात्रता नियम

 

  • राजस्थान मूल निवासी – लाभार्थी को योजना के अंतर्गत राशि तभी मिलेगी, जब वो राजस्थान प्रदेश का रहने वाला होगा। इसके लिए लाभार्थी को अपना मूल निवासी पत्र दस्तावेज के रूप में रखना होगा।
  • आयु सीमा – योजना के लिए एक आयु सीमा तय की गई है. 21 से 30 वर्ष के पुरुष (सामान्य), व  21 से 35 वर्ष की महिला, इस उम्र के बीच के लोग ही इस योजना के योग्य है. विकलांग (दिव्यांग), एसटी, एससी इस योजना के पात्र है. लाभार्थी को अपनी आयु का प्रमाण देने के लिए 10 वीं की मार्कशीट फॉर्म के साथ जमा करनी होगी।
  • शिक्षा –  स्नातक पास लाभार्थी ही  योजना के लिए योग्य है. अगर कोई  मास्टर डिग्री के लिए पढाई भी कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेगा.
  • लाभार्थी को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उसने कक्षा 12वीं एवं कॉलेज की पढाई प्रदेश के अंदर आने वाले कॉलेज स्कूल से की होगी, दुसरे राज्य से अगर पढाई होगी तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म के साथ उसे 12वीं की मार्कशीट एवं स्नातक की डिग्री जमा करनी होगी।
  • अगर कोई महिला के पास दुसरे राज्य के कॉलेज की डिग्री है, लेकिन अगर उसने राजस्थान के मूल निवासी के साथ शादी की है तो वह भी इस योजना के योग्य होगी.
  • आय सीमा – लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय (माता-पिता या पति-पत्नी) 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक को आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है.
  • लाभार्थी किसी भी तरह की छोटी बड़ी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कार्यरत न हो. वो किसी भी तरह के बिजनेस से भी न जुड़ा हो.
  • कोई भी लाभार्थी को अपने जिले के रोजगार विभाग में कम से कम एक साल तक पंजीकरण करना होगा। इस एक साल में अगर नौकरी नहीं मिलती है तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा। भत्ता मिलने की स्थिति में भी लाभार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार विभाग में करते रहना होगा।
  • परिवार में 2 से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। एक ही परिवार के 2 लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते है
  • राजस्थान सरकार ने 2009 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अक्षत कौशल योजना लांच की थी. कोई भी लाभार्थी अक्षत कौशल योजना या बेरोजगारी भत्ता योजना (2012 वाली) में से किसी एक में ही आवेदन कर सकता है.
  • अगर कोई लाभार्थी किसी भी राजकीय या केंद्रीय योजना के तहत छात्रवृत्ति या भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।जो लाभार्थी इस योजना के लिए अप्लाई करे उसका कोई भी पुलिस केस न चल रहा हो.
  • राजस्थान सरकार ने नए दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि वो 2 साल में अधिकतम 1.6 लाख पात्र बेरोजगारों को ही लाभ देगी. अगर इससे ज्यादा आवेदन आते है तो सरकार अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता देगी. 
  • ट्रांसजेंडर को योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब उनके पास स्नातक की डिग्री होगी. यह डिग्री राजस्थान प्रदेश में स्थापित किसी भी कॉलेज की होनी चाहिए.

 

अन्य जरुरी दस्तावेज –

 

आवेदक को अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इसके अलावा सभी मार्कशीट भी आवेदक को  जमा करनी होगी। निःशक्त या दिव्यांग को इससे जुड़ा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. भामाशाह कार्ड राजस्थान में किसी भी योजना के लिए अनिवार्य होता है. सरकार ने भामाशाह से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागु की है. इसी में से एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से कैसे जुड़े के बारे में सही जानकारी यहाँ पढ़ें।

 

 

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना चयन प्रक्रिया –

 

  • हर साल 1 जुलाई को विभाग सिलेक्शन की प्रक्रिया करेगा। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत नियम बनाया है कि हर साल अधिकतम 1 लाख लोगों को ही यह राशि दी जाएगी।
  • अगर 1 लाख से ज्यादा लोग योजना के पात्र होते है तो रोजगार विभाग ज्यादा उम्र वालों को पहले प्राथमिकता देगा।
  • अगर एक लाख से कम आवेदक सेलेक्ट होते है तो सभी को भत्ता मिलेगा, एवं 6 महीने बाद मतलब 1 जनवरी को फिर से चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
  • 1 साल हो जाने के बाद आवेदक को 1 जुलाई के पहले अपना आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा।

 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्रक्रया

 

आवेदन के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑफिसियल साइट पर जाएँ, वहां “अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस” पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें।

  • यहाँ एक नया नई पेज खुलेगा, पहली बार आवेदन करने के लिए साइट पर रजिस्टर करते हुए एसएसओ आईडी (SSO) बनायें।
  • अब फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज खुलेगा, जहाँ अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरुरी होता है.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आ जायेगा।
  • अब आवेदक को इस लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा ऑफिसियल साइट में लॉगिन करना होगा, फिर इस योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सारी डिटेल्स अच्छे से देख लेने के बाद उसे सबमिट कर दें. आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें.

 

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें (How to check status)

आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकता है. इस योजना के अंतर्गत अपने आवेदन को निम्न तरीके से चेक करें –

  • आवेदक ऑफिसियल साइट में क्लिक करें. 
  • यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर या जन्म तारीख डालें।
  • अंत में सर्च बटन पर क्लिक करें, इसके बाद नए पेज में आपके आवेदन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति मालूम हो जाएगी।

 

बेरोजगारी भत्ता योजना से बहुत से बेरोजगारों को फायदा होता है. उन्हें 2 साल का समय मिलता है, जब वो नौकरी की तलाश करते है. इन दो सालों में सरकार इनकी आर्थिक सहायता करती है. सभी युवा वर्ग जो बेरोजगार है उन्हें इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए.नई सरकार ने आते ही अपने चुनावी वादों पर काम शुरू कर दिया हैं और इसलिए राजस्थान किसान कर्ज़ माफी योजना का संचालन भी प्रदेश में हो चुका हैं । 

FAQ –

Q: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है?

Ans: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगारों को आर्थिक मदद देने अर्थात भत्ता देने के लिए युवा संबल योजना शुरू की गई है. योजना के द्वारा सभी बेरोजगारों हर महीने पैसे दिए जायेंगें.

Q: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans: 0141-2373675

Q: राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम क्या है?

Ans: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

Q: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है

Ans: 3000-3500 रूपए

Q: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत कब तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा?

Ans: दो साल तक

Q: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते है?

Ans: ऑनलाइन आधिकारिक साईट    employment.livelihoods.rajasthan.gov.in

 

 

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