राजस्थान सरकार ने “मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना” तलाक़शुदा, विधवा, परितयक्ता महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए की शुरु की है। योजना के तहत महिलाओं को उनकी आयु वर्ग के हिसाब से 500 से 1500 रूपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य अकेले जीवन निर्वाह कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गर्व से जीवन व्यतीत करने में मदद करना है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। इसमें पेंशन महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना में राज्य सरकार ने 2019 में कुछ परिवर्तन करके पेंशन राशि को ज्यादा बढ़ाया है, अब वृद्ध महिलाओं को 1000 रूपए की जगह 1500 रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की दरें
18 वर्ष या 55 वर्ष आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्ता महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
55 वर्ष से 60 वर्ष आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्ता महिलाओं को ₹750 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
60 वर्ष से 75 वर्ष आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्ता महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
75 वर्ष अधिक आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्ता महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लिए पात्रता मापदंड
योजना का फायदा केवल राजस्थान राज्य की महिलाएं ही ले सकती हैं।
योजना की पात्र मात्र विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्ता महिलाएं ही होंगी।
कोई भी सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाक़शुदा महिला इस योजना के पात्र नहीं होंगी।
अन्य विधवा पेंशन योजना का फायदा ले रही, महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होंगी।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1. महिला का आधार कार्ड.
2. महिला का विधवा सर्टिफिकेट.
3. महिला के डायवोर्स पेपर्स.
4. महिला के बैंक खाता डायरी.
5. महिला के पते का सबूत.
6. महिला जन आधार कार्ड.
7. महिला का राशन कार्ड.
8. महिला के दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन
इस योजना में आवेदन ऑफ-लाइन ही किया जा सकता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको:
राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट http://www.sje.rajasthan.gov.in से फार्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालना होगा।
फॉर्म में दिए गए सभी ऑप्शन जिसमें आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर भरने होंगे।
फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को लगाना होगा।
फॉर्म और दस्तावेज़ों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंचायत कार्यालय में व शहरी लोग जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
फॉर्म के अप्रूव होने के कुछ दिनों के बाद महिलाओं के बचत खाते में पेंशन की राशि सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 पर कॉल कर सकते है।