“You can never build yourself up by tearing others down."
इन दिनों लोग पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं । इंटरनेट मानव जीवन में हर दिन की आवश्यकता बन गया है । जितना अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं , उतना ही यह विकसित हो रहा है और जितना अधिक यह विकसित हो रहा है , उतना ही समाज में यह एक प्रभाव पैदा कर रहा है । लोगों के साथ संवाद करना बहुत ही आसान हो गया है , लेकिन हर चीज की खूबियां के साथ अपनी कमियां होती हैं और ऐसा ही इंटरनेट भी करता है। कुछ कमियां जिनमें गोपनीयता का आक्रमण ( Invasion on privacy ) , साइबर स्टॉकिंग ( Cyber stalking ) , फ़िशिंग घोटाले ( Phising scam ) , ऑनलाइन उत्पीड़न ( Online harrasment ) , साइबर बुलिंग ( Cyber bullying ) , धोखाधड़ी ( Fraud ) और बहुत कुछ शामिल हैं।
लॉकडाउन में स्कूली छात्र-छात्राओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा किया तो साइबर बुलिंग के केस भी बढ़ते चले गए। स्कूलों के काउंसलर्स के पास कई ऐसे केस पहुंचे जिनमें बुलिंग से सहमे छात्र आत्महत्या की सोचने लगे। कई सेशन के बाद यह छात्र सामान्य हो पाए। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग इन स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग से पहले हिन्दुस्तान ने इस समस्या की पड़ताल की। पिछले दिनों चाइल्ड राइट्स एनजीओ के सर्वे में 10 फीसदी छात्र किसी ना किसी तरह की साइबर बुलिंग के शिकार पाए गए थे। इन छात्रों को इंटरनेट पर अलग अलग तरह से परेशान किया गया था।
एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 फीसदी छात्र-छात्राओं ने साइबर बुलिंग के डर से ऑनलाइन पढ़ाई ही छोड़ दी। एनसीईआरटी के निर्देश पर स्कूलों ने अपने यहां काउंसलिंग सेशन भी शुरू किए। लॉक डाउन के दौरान ऑनलाइन सेशन चले। साथ ही काउंसलर के फोन नंबर भी जारी किए गए। ताकि छात्र खुलकर अपनी बात कह सके। अब स्कूलों में फिजिकल काउंसलिंग सेशन भी चल रहे हैं। ऑनलाइन सेशन के दौरान कई केस ऐसे आये जिनमें छात्रों को उनके करीबियों ने ही इंटरनेट पर धमका रहा था। कुछ छात्र तो इतने आजिज आ गए कि वो आत्मघाती कदम उठाने की सोचने लगे।
डिजिटल माध्यम से हमारे साथ बदमाशी करने वाला व्यक्ति कोई जान पहचान का या फिर अनजान व्यक्ति भी हो सकता है या फिर हमारे दोस्त रिश्तेदार भी हो सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया या गेमिंग पोर्टल पर यह लोग धोखे से किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं और फिर जब बात आगे बढ़ जाती है तो किसी प्रकार के गंदे मैसेज या सीधे धमकी देने लगते हैं। हम आपको साइबर बुलिंग क्या है (Cyber Bullying Kya Hai) और साइबर बुलिंग से खुद को कैसे बचाएं के बारे में बताएंगे इसके साथ ही हम भी अभी बताएंगे की इंडिया में साइबर क्राइम की शिकायत कैसे और कहां करें? साइबर क्राइम एक ऐसा खतरा है जिसका सामना बड़े से लेकर बच्चे तक सभी को करना पड़ता है।
साइबर बुलिंग क्या है?
साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके दूसरों को धमकाता है। इसमें इंटरनेट पर सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाएं शामिल हो सकती हैं जिन्हें मोबाइल फोन, टैबलेट या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जाता है। व्यवहार आमतौर पर दोहराया जाता है और कभी-कभी यह उतना ही सूक्ष्म हो सकता है जितना कि किसी को समूह चैट से बाहर करना या उन्हें एक तस्वीर से बाहर निकालना।
यह इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट व घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल आदि काम किया जाते हैं। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसा कर रुपये ऐंठना भी बुलिंग का नया प्रचलित तरीका है। यदि बच्चों में अचानक ही अवसाद बढ़े, सामाजिक आयोजन से डरे, कंप्यूटर या मोबाइल से डरे, नींद-भूख बढ़ या घट जाये, हिंसक या अति निराशावादी जैसे लक्षण नजर आए तब आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनसे बात कर उनकी समस्या को समझें। तमाम छात्र अवसाद में आकर आत्मघाती कदम उठाने की सोचने लगते हैं।
बदमाशी के किसी भी रूप की तरह, साइबरबुलिंग में शामिल बच्चों के लिए भयानक और उनके बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है। साइबरबुलिंग टेक्स्ट, ईमेल और सोशल नेटवर्क और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हो सकती है। इसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:
धमकी और धमकी
उत्पीड़न और पीछा करना
मानहानि
अस्वीकृति और बहिष्करण
सोशल मीडिया अकाउंट्स में हैकिंग, हैकिंग और इंपर्सन को पहचानें
किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना या भेजना
जोड़ - तोड़ इत्यादिl
साइबरबुलिंग से डरने की नहीं, हिम्मत से लड़ने की जरूरत
साइबर बुलिंग अब काफी बढ़ती जा रही है। लड़कियों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते समय प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाए तो उसे छुपाए नहीं। अपने माता-पिता, बड़े भाई -बहनों, शिक्षकों, करीबी दोस्तों किसी के भी साथ उसको साझा करें। उसका हिम्मत के साथ में मुकाबला करें। समस्या बढ़ने पर पुलिस में केस रजिस्टर कराएं।
लड़कियों को अधिक सचेत रहने की जरूरत
काउंसलर ने बताया कि उनके पास कक्षा आठ से लेकर परास्नातक तक के छात्र-छात्राओं के फोन आये। इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। लड़कियों को अधिक सचेत रहने की जरूरत है। उन्हें सोशल मीडिया का प्रयोग सीमित और सावधानी के साथ करना चाहिये। अनजान लोगों से हर जगह बचना चाहिए। अपनी निजी जानकारियों को साझा नहीं करना चाहिए। माता-पिता भी अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें।नवीनतम बच्चों और माता-पिता की मीडिया रिपोर्ट का उपयोग दिखाता है कि 8-15 वर्ष के बच्चों का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकाया गया है, जो आमने-सामने धमकाने की संभावना है। 14 और 15 वर्ष के बच्चों के लिये साइबर धमकी के जोखिम के साथ-साथ अन्य ऑनलाइन अनुभवों और मुठभेड़ों के लिए ये चरम वर्ष हैं।
हमारा अपना शोध दर्शाता है कि 59% माता-पिता ऑनलाइन बदमाशी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं क्योंकि वे इस बात के बारे में अनिश्चित हैं कि हस्तक्षेप कब करना है और इसे कैसे संवेदनशील तरीके से अप्रोच करना है अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को उनके दोस्ती समूह में किसी के द्वारा तंग किया जा रहा है। तथ्य यह है कि बच्चे जितना अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं, किसी बिंदु पर नकारात्मक अनुभव होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। सभी साइबरबुलिंग का लगभग आधा पीड़ित के किसी परिचित से आता है।
साइबर बुलिंग आमने-सामने की गुंडई से अलग क्यों है?
साइबरबुलिंग और आमने-सामने की बदमाशी के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि साइबरबुलिंग से बचना मुश्किल हो सकता है। युवा लोगों को कहीं भी, कभी भी धमकाया जा सकता है - यहां तक कि जब वे घर पर हों।
यह कुछ ही सेकंड में एक विशाल दर्शकों तक पहुँच सकता है
इसमें बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है
कई बार साझा की गई टिप्पणियों और छवियों को लेकर एक अलग स्तर पर 'पुनरावृत्ति' होती है
यह दिन या रात के किसी भी समय प्रभाव डालने की क्षमता रखता है
यह अपराधी को गुमनामी की डिग्री प्रदान कर सकता है
बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर किसी न किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ता है, या तो अपराधी या पीड़ित के रूप में
पुलिस के लिए और सजा देना मुश्किल है
अक्सर साक्ष्य के कुछ रूप होते हैं (जैसे स्क्रीनशॉट, पाठ संदेश)।
हानिकारक प्रभाव
अनुसंधान ने साइबर-उत्पीड़न के शिकार के कई गंभीर परिणामों का प्रदर्शन किया है । पीड़ितों में आत्म-सम्मान की कमी , आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना और कई तरह की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं , जिसमें डर , निराशा , गुस्सा और उदास होना शामिल है । सबसे हानिकारक प्रभावों में से एक यह है कि एक पीड़ित मित्रों और कई गतिविधियों से बचने का रास्ता ढूंढने लगता है , जो अक्सर धमकाने के इरादे को बढ़ावा देता है। साइबर बुलिंग अभियान कभी-कभी इतने हानिकारक होते हैं कि पीड़ितों ने आत्महत्या तक कर ली है । संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम ऐसे चार उदाहरण हैं जिनमें साइबर बुलिंग को एक किशोरी की आत्महत्या से जोड़ा गया है । मेगन मायर ( Megan Meier ) की आत्महत्या एक उदाहरण है जिसने हमलों के वयस्क अपराधी को दोषी ठहराया । ब्रिटेन में होली ग्रोगन ( Holy Grogan ) ने ग्लूसेस्टर के पास 30 फुट के पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली । यह बताया गया कि उसके कई सहपाठियों ने उसके फेसबुक पेज पर कई घृणित संदेश पोस्ट किए थे । युवा मानसिक स्वास्थ्य दान यंग माइंड्स में अभियान, नीति और भागीदारी के निदेशक लूसी रसेल के अनुसार, युवा लोग जो पीड़ित हैं मानसिक विकार साइबरबुलिंग के लिए कमजोर होते हैं क्योंकि वे कभी-कभी इसे दूर करने में असमर्थ होते हैं । सोशल मीडिया ने बुलीड लोग को दूसरों पर होने वाले प्रभाव से अलग करने की अनुमति दी है ।
“Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter”.
साइबर बुलिंग से कैसे बचें
बच्चों और उनके जीवन पर साइबर बुलिंग का बहुत गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है यहां तक कि उनको मानसिक शारीरिक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से भी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। जो व्यक्ति साइबर बुलिंग के जरिये परेशान करता है उसकी पहचान करना शुरुआती तौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह आपका जानकार व्यक्ति हो सकता है या फिर अनजान भी हो सकता है। यदि आप खुद को साइबर बुलिंग से बचाना चाहते हैं या अपने परिवार में किसी सदस्य को साइबर बुलिंग से बचाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:-
यदि आप या आपके परिवार में कोई सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सादा इस्तेमाल करता है तो यह ज्ञात रहे कि किसी भी अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। सोशल मीडिया पर दोस्ती सिर्फ उन्हीं से रखें जिन्हें वह ऑफलाइन भी जानते हो।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर एड्रेस या कोई दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें। अपनी सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग में यह सेलेक्ट करें कि आपके पोस्ट को कौन-कौन देख सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना फोन नंबर बैंक के डिटेल्स अकाउंट नंबर या किसी भी तरह का कोई पासवर्ड किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें।
अपने कंप्यूटर एवं मोबाइल से कोई भी डेटिंग एप ऑनलाइन गेम अनवांटेड सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन को निकाल दे अनइनस्टॉल कर दें और कोई भी एप या सॉफ्टवेयर को अननोन सोर्स से इंस्टॉल ना करें।
आपको कोई व्यक्ति किसी प्रकार की खराब मैसेज भेजता है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया ना दें। यदि यह मैसेज किसी फ्रेंड द्वारा भेजा गया है तो उस से निवेदन करें कि दोबारा इस प्रकार के मैसेज ना भेजें और अपने माता-पिता को या गार्जियन को इस बात की सूचना अवश्य दें।यदि दोबारा कोई खराब मैसेज भेजे तो उसकी सूचना तुरंत साइबरक्राइम डिपार्टमेंट को दे।
आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और कोई पोस्ट रिमूव करना चाहते हैं तो यह बेहद मुश्किल काम होता है इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट अपलोड करने से पहले दो तीन बार जरूर विचार कर ले। भारत में सबसे ज्यादा फेसबुक के जरिए साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
यदि आप भी साइबर बुलिंग का शिकार बन गए हैं तो क्या करें? यदि आपके साथ कोई साइबर बुलिंग कर रहा है तो क्या करें?
यदि आप भी सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का शिकार बन गए हैं तो ऐसी परिस्थिति को मैनेज करने के लिए नीचे दिए गए सुझाव आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं:-
अपने बड़े, माता-पिता या गार्जियन को सूचित करें। क्योंकि वह आपसे बड़े हैं और उन्हें जिंदगी का अच्छा तजुर्बा है वह आपकी अच्छी तरह मदद कर सकेंगे और आपको अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकेंगे।
यह जानने की कोशिश करें कि धमकाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है इस बात का पता लगाने के लिए आप अपने दोस्त एवं परिवार के लोगों की मदद भी ले सकते हैं।
यदि परेशान करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए आपको परेशान कर रहा है तो कोशिश करिए कि आप उसका नंबर या उसकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह सुविधा उपलब्ध होती है।
परेशान करने वाले व्यक्ति के भेजे गए फोटो मैसेज एवं वीडियो को सेव करके रखें जिससे आगे चलकर किसी भी कानूनी प्रक्रिया में किसी प्रकार की दुविधा ना हो।
सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उनके धमकी वाले मैसेज या पोस्ट पर कभी भी किसी प्रकार का क्रोधित उत्तर ना दें।
धमकाने वाला व्यक्ति यदि आप के मना करने के बाद भी आपको बार-बार परेशान कर रहा है तो डरने के बजाय अपने निकट पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी सूचना पुलिस को दें।
साइबर बुलिंग का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण
केवल भारत में ही नहीं , इन दिनों दुनिया भर में लोग ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं । सबसे बुरी बात यह है कि बच्चों को परेशान करने के बारे में कोई जागरूकता नहीं है जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं । लोगों के कई वीडियो यू ट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उन वीडियो को गुमनाम रूप से अपलोड किया गया था । कई देशों में साइबर बुलिंग के लिए कोई विशेष कानून नहीं हैं ।
ऑस्ट्रेलिया
राष्ट्रव्यापी ऑस्ट्रेलियाई गुप्तकालीन बुलिंग प्रचलन सर्वेक्षण ने 7,418 छात्रों के बीच साइबर बुलिंग अनुभवों का आकलन किया । परिणामों ने संकेत दिया कि साइबर बुलिंग की दर उम्र के साथ बढ़ती गई , वर्ष 2004 में 4.9% छात्रों ने वर्ष 2009 में 7.9% की तुलना में साइबर बुलिंग की रिपोर्टिंग की गई । क्रॉस एट अल (2009) ने बताया कि दूसरों को धमकाने और परेशान करने की दर कम थी , लेकिन उम्र के साथ भी बढ़ी । वर्ष 2009 में 5.6% छात्रों की तुलना में केवल वर्ष 2004 में 1.2% छात्रों ने दूसरों को साइबर बुलिंग की सूचना दी।
इटली
मई 2017 में इटली ने 432 वोटों के साथ एक नया कानून पारित किया जिसमें साइबर बुलिंग को एक अपराध के रूप में वर्णित किया गया है । यह कानून कई पीड़ितों द्वारा आत्महत्या करने के बाद पारित किया गया है और अधिकांशतः पीड़ित किशोर थे ।
यूनाइटेड किंगडम
यूके में 12-15 साल के आधे बच्चे हर दिन एक-दूसरे से उलझते हैं । हालांकि ब्रिटेन में बुलिंग कोई आपराधिक अपराध नहीं है , लेकिन ऐसे कई कानून हैं जिनका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए किया जा सकता है जिसने किसी व्यक्ति को संरक्षण अधिनियम, 1997 से संरक्षण दिया हो , जहां उत्पीड़न को धारा 3 , कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियम , 1990 , अपराध मानहानि अधिनियम 1952 और 1996 के तहत दंडित किया जाता है।
यूनाइटेड स्टेट्स
अमेरिका में लगभग हर राज्य ने बुलिंग या साइबर बुलिंग को रोकने के लिए कदम उठाए । मेगन मायर साइबर बुलिंग निवारण अधिनियम , 33 के तहत साइबर बुलिंग को अपराध बनाने के लिए एक नया कानून पारित किया गया । कैलिफोर्निया ने स्कूलों और कॉलेजों को सीखने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान जानने के लिए एक अधिनियम पारित किया और सज़ा का प्रावधान घोषित किया । जिसमें 1 वर्ष जेल और $ 1000 तक का जुर्माना शामिल है ।
वर्तमान परिस्थिति
वर्तमान में भारत में साइबर बुलिंग के मामलों में भारी वृद्धि हुई है । लेकिन जिन मामलों की रिपोर्ट नहीं की गई है , वे वास्तविक संख्या के अनुपात में नहीं हैं , क्योंकि 9.2% बच्चों ने अपने शिक्षकों और माता-पिता को बुलिंग करने के बारे में नहीं बताया । चाइल्ड राइट्स एंड यू ( CRY ) के अनुसार 3 में से 1 वयस्क हर रोज उत्पीड़न का शिकार हो जाता है और उनमें से ज्यादातर 13-18 साल की उम्र के होते हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में साइबर स्टाकिंग और साइबर बुलिंग मामलों में 36% की वृद्धि हुई है ।
रितु कोहली केस :
साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग पर चर्चा करते हुए , रितु कोहली के मामले का उल्लेख करना चाहिए । रितु कोहली का मामला पहला साइबर स्टॉकिंग का मामला था जिसे भारत में रिपोर्ट किया गया । रितु कोहली नाम की एक लड़की ने 2001 में शिकायत दर्ज की थी कि कोई और व्यक्ति सोशल मीडिया में उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है और उसे जानबूझकर अलग-अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं और उसे विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया था ।
भारत में उठाए गए कदम
एंड नाउ फाउंडेशन भारत का एकमात्र गैर-लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट एथिक्स और डिजिटल वेलनेस को बढ़ावा दे रहा है । उन्होंने साइबर बुलिंग पर बड़े पैमाने पर काम किया है और एक किताब लिखी है। इस बढ़ती समस्या के लिए जागरूकता, सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए कई संगठन गठबंधन में हैं । कुछ का उद्देश्य साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के साथ-साथ बचने के उपाय बताना और प्रदान करना है । धमकाने के खिलाफ एंटी-बुलिंग चैरिटी एक्ट ने सकारात्मक इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2009 में साइबरकिंड अभियान शुरू किया । 2007 में, यू ट्यूब ने समस्या से निपटने के लिए मशहूर हस्तियों की सहायता का उपयोग करते हुए, युवाओं के लिए पहला एंटी-बुलिंग चैनल ( Beat Bullying ) पेश किया ।
साइबर बुलिंग को लेकर भारत में कोई विशेष कानून नहीं हैं । साइबर बुलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बिना सूचना के भी तिरस्कृत किया जा सकता है । पीड़ित व्यक्ति के लिए यह आसान नहीं होता है कि वे उसका सामना करें , क्योंकि किसी ने कहा था कि Â words scar, rumors destroy and bullies kill.
भारतीय दंड संहिता , 1860 के संशोधन के बाद 2013 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 की मानहानि , धारा 292 ए के तहत मुद्रण मामले को ब्लैकमेल करने के लिए परिभाषित करने के लिए कुछ कानून हैं , धारा 354 ए में यौन उत्पीड़न का वर्णन है , धारा 354 डी स्टॉकिंग , धारा 509 किसी भी शब्द या कार्य को परिभाषित करती है जिसका उद्देश्य किसी महिला का अपमान करना है।
सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम ( The Information Technology Amendment Act ) साइबर बुलिंग के लिए भी उपाय प्रदान करता है । आईटी एक्ट की धारा 66 ए किसी भी संचार उपकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए सजा को परिभाषित करती है । धारा 66 ई निजता ( Privacy ) पर हमला करने के लिए दंडों को परिभाषित करती है । धारा 67 में किसी भी आपत्तिजनक तस्वीर को प्रकाशित करने की सजा को परिभाषित किया गया है । साइबर बुलिंग , अगर इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है , तो इंटरनेट पर एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है । सांसदों को साइबर बुलिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए मनोचिकित्सकों के साथ चर्चा करनी चाहिए क्योंकि बुलिंग बच्चों के बीच एक विशाल मानसिक दबाव का कारण बनती है और ज्यादातर बच्चे इसके शिकार होते हैं ।
केवल साइबर बुलिंग ही नहीं , पूरे देश में कई अन्य साइबर अपराध हो रहे हैं , जिनके लिए अलग कानून की जरूरत है । अगर जल्द ही कानून नहीं बनाए गए तो पीड़ितों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा । लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावधानी बरतने से बेहतर है कि छात्रों को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है और सकारात्मक रूप से इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता है, उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है।